फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां हथियाने के मामले में 16 नवबंर को अंतिम सुनवाई

Final hearing on November 16 in the case of grabbing jobs on the basis of fake caste certificates
फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां हथियाने के मामले में 16 नवबंर को अंतिम सुनवाई
महाराष्ट्र फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां हथियाने के मामले में 16 नवबंर को अंतिम सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरियां हथियाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगा। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील श्याम दीवान ने उन्हें लिखित जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध करने के बाद सुनवाई मुल्तवी की। इस मामले में शीर्ष अदालत अब 16 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगी। इस मामले से जुड़ी कुल 45 याचिकाएं सूचीबद्ध है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ इन पर अंतिम फैसला सुनाएगी।  दरअसल, महाराष्ट्र में ठाकुर नामक व्यक्तियों ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरियां हासिल की है, वह आदिवासी नहीं बल्कि राजस्थान, मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आए हिंदू क्षत्रिय (राजपुत) है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता शिल्पा ठाकुर के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे राहत देते हुए मामले पर स्टे लगा दिया था। सरकारी प्राधिकारियों की ओर से वकील सुहास कदम का कहना है कि शिल्पा ठाकुर के फैसले का आधार लेकर कई ठाकुरों ने आदिवासी के नाम पर राज्य में नौकरी हथिया ली है।


 

Created On :   28 Sept 2021 8:43 PM IST

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