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बेच रहे थे अमानक बीज, व्यापारी और कंपनी संचालक पर एफआईआर

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । जिले में खाद्य बीज के गोरखधंधे के खिलाफ कृषि विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है। रविवार को बीज विक्रय का लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी चौरई का एक व्यापारी अमानक बीज किसानों को बेचता पाया गया। इस व्यापारी और बीज कंपनी के संचालक के खिलाफ कृषि विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। कृषि अधिकारियों ने जांच की तो पता चला की अंबिका बीज भंडार चौरई का बीज विक्रय का लाइसेंस निलंबित किया गया है, लेकिन प्रतिष्ठान का व्यापारी इसी लाइसेंस पर अमानक स्तर का गेहूं बीज का विकृय किसानों को कर रहा है। जांच कृषि उपसंचालक जेआर हेड़ाऊ के निर्देशन में अनुविभागीय कृषि अधिकारी छिंदवाड़ा नीलकंठ पटवारी ने थाना चौरई में इस घटना की शिकायत की। कृषि अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने अंबिका बीज भंडार के संचालक रवि वर्मा और अमानक बीज प्रदायक कंपनी पार्क सीड्स ओसीसी प्रालि. एथवेली रंगारेडडी तेलंगाना के संचालक आलोक कुमार सिंह के खिलाफ धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 6 (1),7(बी) बीज नियंत्रक आदेश के नियम 8(ए)3 के तक प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया गया है।
गंभीर स्तर का अमानक पाया गया था गेहूं बीज
अंबिका बीज भंडार से जो अमानक स्तर का बीज बेचा जा रहा था। इस बीज का नमूना 2 नवंबर को लिया गया था। बीज 3 नवंबर को जांच के लिए उज्जैन भेजा गया और पार्क 444 नामक यह बीज की रिपोर्ट 18 नवंबर को मिली, जिसमें बीज गंभीर प्रकृति का अमानक पाया गया। उपसंचालक कृषि कार्यालय से अंबिका बीज भंडार के संचालक का बीज विक्रय का लाइसेंस 10 दिसंबर को ही निलंबित किया था। वहीं 11 दिसंबर को बीज पार्क 444 का लॉट का विक्रय जिले में प्रतिबंधित कर दिया गया था।
इनका कहना है
बीज नमूना जांच रिपोर्ट में गंभीर प्रकृति का अमानक पाया गया था, जिसे जिले में विक्रय प्रतिबंधित किया गया था फिर भी यह बीज बाजार में बेचा जा रहा था।
-जेआर हेड़ाऊ, उपसंचालक कृषि एवं किसान कल्याण
Created On :   15 Dec 2020 5:35 PM IST