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तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर रद्द होगी
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने कामठी निवासी शेख रोशन (78), अब्दुल फरीद (41), मोहम्मद खुर्शीद (81) समेत 12 व्यक्तियों के खिलाफ महामारी अधिनियम धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 54 और भादवि 188, 269 और 270 के तहत बुलढाणा में दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश हाल ही में जारी किए हैं।
जांच में पॉजिटिव निकले थे
पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, यह घटना वर्ष 2020 की है। इन पर आरोप है कि ये लोग बुलढाणा तबलीगी जमात के सदस्य हैं। कर्फ्यू के बावजूद ये लोग स्थानीय मस्जिद में छिपे हुए थे। तहसीलदार द्वारा छापा मारने के बाद जब इनको पकड़ा गया तो पता चला कि धार्मिक कारणों से ये लोग कर्फ्यू के बाद भी मस्जिद में रह रहे थे। जांच में ये कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन यह बात प्रशासन से छिपाई गई। इस कारण से उक्त धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसे रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
दस्तावेजों का अभाव
सुनवाई के दौरान पुलिस यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी कि उक्त व्यक्ति कोरोना संक्रमित थे। ऐसे में हाईकोर्ट ने माना कि आरोपियों पर उक्त धाराओं में कोई मामला नहीं बनता। सभी पक्षों को सुनकर हाईकोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से एड.एम.एन.अली और सरकार की ओर से एड.एम.देशमुख ने पक्ष रखा।
Created On :   14 May 2021 10:11 AM IST