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एम्प्रेस मॉल को सर्टिफिकेट देकर फंसा फायर विभाग, कोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बिना जांच पड़ताल किए सर्टिफिकेट जारी करना फायर बिग्रेड को महंगा पड़ रहा है। एम्प्रेस मॉल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी करने पर अग्निशमन विभाग बुरा फंसा है। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तैयार मॉल की निरीक्षण रिपोर्ट और इस पूरी प्रकिया पर याचिकाकर्ता चंदू लाडे व राकेश नायडू के अधिवक्ता विवेक भारद्वाज ने सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को कोर्ट में प्रस्तुत अपने शपथपत्र में याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि मॉल की सभी मंजिलों का निरीक्षण किए बगैर ही अग्निशमन विभाग ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है। इस मामले में बचाव पक्ष सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सका है। ऐसे में हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग काे कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर विभाग द्वारा एक कमर्शियल इमारत को सुरक्षा प्रमाणपत्र देने में यह रवैया अपनाया है, तो शहर की बाकी कमर्शियल इमारतों को किस तरह प्रमाणपत्र दिए गए यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले की पड़ताल के लिए नागपुर मनपा उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक भारद्वाज को उन्हें सहकार्य करने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शहर के एम्प्रेस मॉल व पीवीआर सिनेमा में सुरक्षा व्यवस्था में खामियां होने का आरोप लगाया था। लाडे व राकेश नायडू के अनुसार मनपा ने 13 फरवरी 2016 को एम्प्रेस मॉल के सुधारित प्रारूप को खारिज कर दिया था। इस निर्णय को कंपनी ने नगर रचना विभाग में चुनौती दी थी। यहां तक कि गणेशपेठ पुलिस थाने की ओर से पुलिस आयुक्त कार्यालय को सूचित किया गया है कि मॉल में सुरक्षा प्रबंध पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही अग्निशमन विभाग ने मॉल को असुरक्षित घोषित किया है। इसी तरह मॉल प्रबंधन पर प्रदूषण के मानकों का भी उल्लंघन के आरोप याचिकाकर्ता ने लगाए हैं। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है।
Created On :   25 Jan 2018 1:57 PM IST