महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में फाइव डे वीक 4 जुलाई से होगा लागू

Five days week in Maharashtra life authority will be applicable from July 4
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में फाइव डे वीक 4 जुलाई से होगा लागू
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में फाइव डे वीक 4 जुलाई से होगा लागू

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को कामकाज के लिए पांच दिन का सप्ताह 4 जुलाई से लागू होगा। मंगलवार को प्रदेश के जलापूर्ति व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ने दी। पाटील ने कहा कि इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए यह फैसला लागू नहीं होगा। जलापूर्ति केंद्र के नियमित आस्थापना, रूपांतरित स्थायी व अस्थायी आस्थापना, कार्यव्ययी आस्थापना, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को पांच दिन के सप्ताह का लाभ नहीं मिल सकेगा। पाटील ने बताया कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के सभी कार्यालयों का कामकाज का समय 45 मिनट बढ़ाया गया है। 4 जुलाई से कामकाज का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.45 बजे से शाम 6.15 बजे तक रहेगा। जबकि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आधे घंटे के लिए भोजन की छुट्टी मिल सकेगी। कार्यालय में काम करने वाले चपरासी को सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक कामकाज करना पड़ेगा। पाटील ने कहा कि सरकार के नगर विकास विभाग ने 21 जनवरी 1984 के फैसले के अनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नागरी सेवा नियम लागू किया गया है।

जलापूर्ति मंत्री ने दी जानकारी

इसके साथ ही जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग ने 23 मार्च 2017 को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नागरी सेवा नियम व सरकार के विभिन्न शासनादेश को लागू किया है। इसके आधार पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के राज्य कर्मचारी संगठन ने पांच दिन का सप्ताह लागू करने की मांग की थी। जिसके बाद इस पर सहानभूति पूर्वक विचार करते हुए यह फैसला किया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने 24 फरवरी 2020 को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए कामकाज का पांच दिन का सप्ताह लागू करने का फैसला किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन यानि शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती है।

Created On :   30 Jun 2020 1:45 PM GMT

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