खाद्य प्रसंस्करण को पानी के लिए विभाग के पास नहीं करना पड़ेगा आवेदन 

Food processing will not need to be application for water to department
खाद्य प्रसंस्करण को पानी के लिए विभाग के पास नहीं करना पड़ेगा आवेदन 
खाद्य प्रसंस्करण को पानी के लिए विभाग के पास नहीं करना पड़ेगा आवेदन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कृषि उत्पाद पर आधारित सुक्ष्म, लघु और मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी के आरक्षण के लिए राज्य सरकार के मृद व जलसंरक्षण विभाग के पास मंजूरी की बजाय मृद व जलसंरक्षण विभाग के कार्यकारी अभियंता के पास आवेदन करना पड़ेगा।

कोल्हापुर पैर्टन के बांध, सिंचाई तालाब, भंडारण तालाब के पानी के स्त्रोत का इस्तेमाल करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए यह फैसला लागू होगा। गुरुवार को राज्य सरकार के मृद व जलसंरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औद्योगिक प्रयोजन के लिए स्थायी रूप से गैर सिंचाई के पानी के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी।

कार्यकारी अभियंता को आवेदनों का निपटारा 15 दिनों में करना होगा। सरकार ने कहा है कि आवेदनकर्ता को संबंधित अधिकारी को एक फार्म भरकर देना होगा। इसके माध्यम से औद्योगिक प्रायोजन के लिए पानी के इस्तेमाल संबंधी अनुमति दी जाएगी। 

 

Created On :   16 Aug 2018 3:46 PM GMT

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