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फर्जी दस्तावेज से 63 लाख की धोखाधड़ी- वृद्ध महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला
डिजिटल डेस्क जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र स्थित एक जमीन के फर्जी दस्तावेज व अनुबंध पत्र तैयार कर 63 लाख रुपये में जमीन की रजिस्ट्री करा ली गयी। इस मामले में वृद्ध महिला द्वारा की गयी शिकायत की जाँच के आधार पर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले जालसाजों के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लया है।
सन् 2012 का है मामला
सूत्रों के अनुसार सरस्वती कॉलोनी निवासी श्रीमती गिरजा देवी अग्रवाल उम्र 60 वर्ष ने गोहलपुर थाने में एक लिखित शिकायत दी है जिसमें बताया गया है कि गोहलपुर क्षेत्र में उनके स्वामित्व वाली जमीन अनिल जैन उर्फ गुड्डा जैन निवासी तिलक भूमि तलैया, मनोज कुमार उर्फ मन्टू जैन निवासी पुराना हनुमानताल, संतोष कुमार जैन निवासी गढ़ा फाटक आदि को जीवन रजक के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दी गई। जमीन का अनुबंध 19 मार्च 2012 में कर जमीन को 63 लाख रुपये में विक्रय करके मेरे साथ धोखाधड़ी की गयी है। रजिस्ट्री के बाद उक्त जमीन का नामांतरण के लिए आवेदन किए जाने पर रजिस्ट्री में दर्ज खसरा न मिलने से उक्त भूमि का क्रेता के नाम पर नामांतरण नहीं हो पाया। पीडि़त महिला गिरजा देवी पति स्व. केके अग्रवाल ने जब जमीन बेचने वाले से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा यह कहा गया कि हमारे द्वारा उक्त जमीन की रजिस्ट्री कर दी गयी है और इससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है। इस मामले में शिकायत व दस्तावेजों की जाँच उपरांत संतोष कुमार जैन, अनिल जैन, मनोज जैन, जीवन रजक एवं अन्य के विरुद्ध धारा 420, 406 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
-पहले भी दर्ज हो चुका है मामला
पुलिस के अनुसार जाँच में उजागर हुआ कि जीवन रजक की कोई जमीन ही नहीं है और उनके द्वारा फर्जी तरीके से खसरे में नाम दर्ज कराया गया है। इसी तरह के एक अन्य मामले में जीवन रजक व उनके परिवार के आठ सदस्योंं के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं 34 भादंवि का मामला दर्ज किया गया था।
Created On :   27 Sep 2019 12:28 PM GMT