कई लोगों के साथ धोखाधड़ी, अधारताल पुलिस ने आरोपी डीएम मंसूरी पर दर्ज किया मामला 

Fraud with many people, Adhartal police filed a case against the accused DM Mansoori
कई लोगों के साथ धोखाधड़ी, अधारताल पुलिस ने आरोपी डीएम मंसूरी पर दर्ज किया मामला 
एग्रीमेंट किया, नहीं की रजिस्ट्री, बिल्डर पर एफआईआर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी, अधारताल पुलिस ने आरोपी डीएम मंसूरी पर दर्ज किया मामला 

डिजिटल डेस्क जबलपुर।  अधारताल क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में प्लॉट बेचने के नाम पर बिल्डर दीन मोहम्मद उर्फ डीएम मंसूरी ने सैकड़ों लोगों से रकम लेकर एग्रीमेंट किया लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की। पीडि़तों ने जब बिल्डर पर रजिस्ट्री करने व रकम लौटाने के लिए दबाव बनाया तो उसने पीडि़तों को धमकाते हुए भगा दिया। इस मामले की शिकायत पीडि़तों द्वारा एसपी द्वारा आयोजित शिविर में की गई थी। शिकायत के आधार पर बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।  इस संबंध में टीआई शैलेष मिश्रा ने बताया कि न्यू राम नगर निवासी, बिल्डर डीएम मंसूरी द्वारा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भू-खंडों का विक्रय करने के लिए करीब दो सैकड़ा लोगों से एग्रीमेंट किया और रकम लेकर कुछ समय बाद रजिस्ट्री कराने का भरोसा दिलाया था लेकिन वह रजिस्ट्री नहीं करा रहा था।उक्त मामले में पीडि़त विजय विश्वकर्मा, रामजी, पंचप सिंह, दीपचंद आदि अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगे शिविर में पहुँचकर एसपी सिद्धार्थ बहुुगुणा से शिकायत की थी। उक्त शिकायत की जाँच के बाद  बिल्डर डीएम मंसूरी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है। 
इधर फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी
अधारताल थाने में पुष्पक नगर निवासी बलवीर सिंह ने शिकायत देकर अपने सगे भाई पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार बलवीर सिंह ने शिकायत देकर बताया कि वे 6 भाई-बहन हैं और उनका पैतृक मकान आनंद नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में है। उक्त मकान में सभी का बराबर का हिस्सा था। पिता की मौत के बाद उक्त मकान का स्वामित्व माँ भगवंत कौर के नाम पर दर्ज हो गया था। 24 अप्रैल 2021 में माँ का स्वर्गवास होने के बाद उनके भाई राजेंद्र सिंह ने फर्जी स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र बनवाकर खुद के हस्ताक्षर कर मकान को अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। शिकायत की जाँच के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र सिंह के खिलाफ   धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।
 

Created On :   8 Oct 2021 1:47 PM IST

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