गैंगरेप के आरोपी को मरते दम तक भुगतना होगा जेल

Gangrape accused will have to suffer till death in jail
गैंगरेप के आरोपी को मरते दम तक भुगतना होगा जेल
- देहात थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात गैंगरेप के आरोपी को मरते दम तक भुगतना होगा जेल

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। देहात थाना क्षेत्र की एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुराचार की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने एक आरोपी को आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवन काल तक की होगा। यानी आरोपी को मरते दम तक जेल भुगतना होगा। इस प्रकरण में एक आरोपी नाबालिग है। जिसकी सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उईके ने बताया कि 29 जनवरी 2020 की रात 14 वर्षीय नाबालिग अपनी सहेली के साथ घर के समीप होटल से कुरकुरे लेने गई थी। यहां से लौटते वक्त रास्ते में बदमाशों ने बालिका को जबरन अपने साथ दुपहिया में बैठाकर एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर दुराचार किया था। देहात थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में सुनवाई कर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पांडेय नर्सिंग होम के समीप रहने वाले 32 वर्षीय पराग उर्फ पिंटू पिता ईश्वरदास अग्रवाल को दोषी करार देते हुए मरते दम तक जेल में रहने की कठोर सजा सुनाई है।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी पराग अग्रवाल को धारा 366 में पांच साल का कठोर कारावास व पांच हजार जुर्माना, धारा 376 (घ,क) में आजीवन कारावास मरते दम तक जेल और दस हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट की धारा 16, 17 में बीस साल का सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना से दंडित किया गया है।

Created On :   24 Jan 2022 10:53 PM IST

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