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प्रेमिका के हत्यारे को आजीवन कारावास, गला रेतकर की थी हत्या

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। शहर के शनिचरा बाजार क्षेत्र में दो साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्याधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को अपनी प्रेमिका की हत्या का दोषी पाया है। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। दो साल पहले 14 जनवरी 2019 को शनिचरा बाजार क्षेत्र में स्थित एक ब्यूटीपार्लर में काम करने वाली युवती की उसी के प्रेमी ने गला रेतकर हत्या कर दी और आरोपी सूरज उर्फ जगत सिंह पिता उदयसिंह बैस निवासी माल्हनवाड़ा थाना कुंडीपुरा फरार हो गया। इस हत्याकांड में कुंडीपुरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जघन्य हत्याकांड के इस प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन गोपाल कृष्ण हालदार ने पैरवी की। न्यायालय ने लगभग ढाई साल चली प्रकरण की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रक्तरंजित गला पकडकऱ नीचे उतरी, लिखा मोबाइल नंबर
यह सनसनी खेज वारदात शनिचरा बाजार क्षेत्र में प्रथम तल पर स्थित एक ब्यूटीपार्लर में हुई। आरोपी ने उस समय मृतिका पर हमला किया जब वह पार्लर में अकेली थी। आरोपी मृतका का गला रेतकर भाग गया। गंभीर हालत में खून से सना गला पकडकऱ पीडि़ता चीखती हुई नीचे उतरी और नीचे स्थित एक दुकान संचालक के पास पहुंचकर अपने पिता का मोबाइल नंबर लिखा और बेहोश होकर गिर गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
शादीशुदा आरोपी से तीन साल से था प्रेम संबंध
इस हत्याकांड की मुख्य वजह प्रेम संबंध बना। मृतिका के साथ आरोपी के प्रेम संबंध तीन साल से चल रहे थे जबकि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। आरोपी से ही मृतिका को एक बेटी भी हो चुकी थी लेकिन जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृतिका ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी जिसके कारण आरोपी को शक था कि उसका किसी और से प्रेम संबंध चल रहा है इसलिए आरोपी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी।
Created On :   25 Sept 2021 8:05 PM IST