गोदरेज आनंदम को देनी होगी 13.67 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी, हाईकोर्ट का फैसला

Godrej anandam to pay stamp duty of 13.67 crores, high court order
गोदरेज आनंदम को देनी होगी 13.67 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी, हाईकोर्ट का फैसला
गोदरेज आनंदम को देनी होगी 13.67 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी, हाईकोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर की गोदरेज आनंदम सिटी का निर्माण करने वाली गोदरेज प्रापर्टी लिमिटेड और प्रशासन के बीच जमीन की स्टाम्प ड्यूटी को लेकर जारी विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। हाईकोर्ट ने तय किया है कि बिल्डर को 13 करोड़ 67 लाख 32 हजार 567 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भरनी होगी।  दरअसल जिला निबंधक तथा मुद्रांक जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी से गाेदरेज सहमत नहीं था। इस विवाद पर चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने भी गोदरेज को 14 करोड़ 39 लाख 82 हजार 575 रुपए की अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माना भरने के आदेश दिए थे, जिसे गोदरेज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जायस्वाल और राजस्व विभाग की ओर से एड. आनंद परचुरे ने पक्ष रखा। 

यह था मामला

गोल्ड ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और गोदरेज प्रापर्टी लिमिटेड के बीच 30 सितंबर 2011 को करार हुआ। करार के अनुसार गोल्ड ब्रिक्स ने अपनी 29 एकड़ जमीन फ्लैट स्कीम निर्माण, मार्केटिंग और बिक्री के अधिकार दिए।  इसके बदले में गोल्ड ब्रिक्स को फ्लैट की बिक्री से प्राप्त रकम का 30 प्रतिशत हिस्सा देना तय हुआ। गोदरेज ने 29 करोड़ रुपए बतौर सुरक्षा राशि गोल्ड ब्रिक्स को दी, जिसे बाद में वापस लौटाने का निणर्य हुआ था। 

जिला निबंधक तथा मुद्रांक जिलाधिकारी कार्यालय गोदरेज प्रापर्टी लिमिटेड को 13 जून 2014 को नोटिस जारी किया और उनके द्वारा भरी गई स्टाम्प ड्यूटी को कम बताया। विवाद जब चीफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पहुंचा तो 22 सितंबर 2016 को अथॉरिटी ने गोदरेज के विरुद्ध फैसला देते हुए उन्हें अतिरिक्त  14 करोड़ 39 लाख 82 हजार 575 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और 8 लाख 73 हजार 902 रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट  340 करोड़ 32 लाख 34 हजार 335 रुपए पकड़ कर 13 करोड़ 67 लाख 32 हजार 567 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भरने के आदेश दिए हैं।

Created On :   17 Aug 2019 8:46 AM GMT

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