गैर अनुदानित स्कूलों को फीस बढ़ाने से नहीं रोक सकती सरकार - हाईकोर्ट

Government cannot stop non-subsidized schools to increasing fees - High Court
गैर अनुदानित स्कूलों को फीस बढ़ाने से नहीं रोक सकती सरकार - हाईकोर्ट
गैर अनुदानित स्कूलों को फीस बढ़ाने से नहीं रोक सकती सरकार - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ किया है कि राज्य सरकार को निजी गैर अनुदानित स्कूलों को साल 2020-2021 के दौरान फीस बढ़ाने से रोकने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को साल 2020-21 के दौरान फीस बढ़ाने पर रोकने वाले  सरकार के 8 मई 2020 के शासनादेश पर 6 सप्ताह तक के लिए रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल अभिभावकों को तर्कसंगत किश्तों व ऑनलाइन फीस जमा कराने का विकल्प उपलब्ध कराए।

राज्य सरकार के शासनादेश पर लगाई रोक 

न्यायमूर्ति उज्जल भूयान की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना संकट के चलते उन्हें अभिभावको की दिक्कतो का आभास है लेकिन सरकार के पास निजी गैर अनुदानित स्कूलो को फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार के शासनादेश पर 6 सप्ताह तक के लिए रोक लगाई जाती हैं। और मामले की सुनवाई 11 अगस्त को रखी जाती हैं। हालांकि राज्य सरकार ने स्प्ष्ट किया कि आपदा प्रबंधन कानून व फीस से जुड़े कानून के तहत उसके पास स्कूलो को फीस बढ़ाने से रोकने का अधिकार है। सरकार के शासनादेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 

Created On :   30 Jun 2020 2:39 PM GMT

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