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सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, अक्टूबर में मिलेगा दो बार वेतन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले हो गई है। दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन इसी महीने की 24 तारीख से पहले मिल जाएगा। राज्य के जिला परिषद, मान्यताप्राप्त और अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषि विश्वविद्यालय एवं उससे जुड़े गैरसरकारी महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जल्द वेतन मिलेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है।
दिपावली के मद्देनजर 24 तारीख को मिल जाएगी इस माह की सेलरी
बुधवार को सरकार के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों के अलावा पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। इससे पहले शिक्षकों के वेतन के संबंध में भाजपा के शिक्षक सेल मुंबई और कोंकण विभाग के सहसंयोजक अनिल बोरनारे ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष शेलार और शिक्षा विभाग के अफसरों को पत्र लिखा था। बोरनारे ने दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक देने की मांग की थी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।