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शराब ब्रिकी दोबारा शुरू करने पर HC ने मांगा जबाव, कहा- भूमिका स्पष्ट करे सरकार

डिजिटल डेस्क,नागपुर। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने शहरी सीमा में शराब बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार से शहरी सीमा क्षेत्र में शराब बिक्री दोबारा शुरू करने पर जवाब मांगा है। ऐसे में इस फैसले को लागू करने पर प्रदेश में भी उठापटक चल रही है।
गौरतलब है कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर की दूरी में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था तो अपनी बंद हो चुकी दुकानों को बचाने के लिए शराब विक्रेताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने दलील थी कि उनकी दुकानें हाईवे के पास नहीं बल्कि राज्य महामार्गों पर आती हैं। इस मामले में कोर्ट में विदर्भ के करीब 100 से अधिक शराब विक्रेताओं की याचिका लंबित है। इस लंबित याचिका पर बीती सुनवाई में शराब विक्रेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने उन शराब दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया, जो शहर से गुजरने वाले हाइवे से 500 मीटर के अंदर की दूरी पर हैं। शराब विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर करके शराब विक्रेताओं ने दलील दी कि उनकी जहां दुकानें हैं, वह स्टेट-वे हैं, न कि नेशनल हाइवे। ऐसे में उनकी दुकानों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का असर नहीं पड़ना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
Created On :   30 Aug 2017 11:30 AM IST