यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल को सुविधाएं देने का फैसला ले सरकार : बाम्बे हाई कोर्ट

Government, High Court directs decision to give facility to university tribunal
यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल को सुविधाएं देने का फैसला ले सरकार : बाम्बे हाई कोर्ट
यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल को सुविधाएं देने का फैसला ले सरकार : बाम्बे हाई कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूनिर्सिटी ट्रिब्यूनल को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने पेशे से वकील प्रवर्तक पाठक की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल और कार्यरत वर्तमान पीठासीन अधिकारीयों को बुनियादि सुविधाओं व संसाधान से वंचित किए जाने के मुद्दे को उठाया गया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस को ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रुप में नियुक्त किया जाता है। ट्रिब्यूनल में आम तौर पर कालेज व अकादमिक मुद्दे से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। 

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मुंबई यूनिवर्सिटी की दलील
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर से पैरवी कर रहे वकील रुई राड्रिक्स ने कहा कि हमने अपने यहां के ट्रिब्यूनल के पीठाशीन अधिकारी को रहने के लिए आवास व कार के अलावा दूसरी सुविधाएं प्रदान की है। इस बात को जानने के बाद बेंच ने कहा कि हम सरकार से यह जानना चाहते है कि क्या ऐसी ही सुविधाएं राज्य की दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रिब्युनल को भी दी जाती है।

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24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है सुनवाई
बेंच ने कहा कि महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत सरकार यूनिवर्सिटी को ट्रिब्यूनल व वहां के पीठासीन अधिकारी को सुविधांए प्रदान करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। बेंच ने कहा कि सरकार ने इस विषय को लेकर 1995 में जो शासनादेश जारी किया है वह पीठासीन अधिकारी को दी जानेवाली सुविधाओं को लेकर अस्पष्ट है। इसलिए हम चाहते है कि सरकार इस मामले को देखे और 6 हफ्ते के भीतर निर्णय ले। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है।

Created On :   5 March 2018 10:56 PM IST

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