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वकीलों को लोकल ट्रेन यात्रा के लिए सशर्त अनुमति देने को तैयार है सरकार, महिला यात्रियों को लेकर रेलवे ने पूछा सवाल
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह वकीलों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने के पक्ष में है, बशर्ते वे इस अनुमति का इस्तेमाल सिर्फ पेशेगत उद्देश्य के लिए करें और उसका दुरुपयोग न करें। राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने कहा कि सरकार ने लोकल ट्रेन की सेवाएं बढ़ाने का भी निर्णय किया है। इसके साथ ही सभी महिलाओं को भी यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जिसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दे दी गई है। वकीलों के विषय में भी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की बैठक होनेवाली है। हम वकीलों को यात्रा की अनुमति देने के पक्ष में हैं बशर्ते वे अनुमति का इस्तेमाल पेशेगत कार्य के लिए करें। इसके बाद खंडपीठ ने कोरोना की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करते हुए सभी क्षेत्र के लोगों को ट्रेन से यात्रा की अनुमति देने का सुझाव दिया। वर्तमान में कोरोना के प्रकोप के चलते सिर्फ सरकार द्वारा अधिसूचित वर्ग के लोगों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी है। खंडपीठ के सामने लोकल ट्रेन में वकीलों को यात्रा की अनुमति दिए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
महिलाओं की लोकल में यात्रा : रेलवे ने राज्य सरकार से पूछा- क्या होगी नियमावली ॽ
उधर कम भीड़भाड़ वाले समय में सभी महिला यात्रियों को लोकल ट्रेनो को यात्रा की इजाजत देने के राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलवे ने राज्य सरकार से पूछा है कि इसकी नियमावली क्या होगी और अनुमानित कितनी महिलाएं इस दौरान यात्रा करेंगी। पश्चिम रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार के अनुरोध पर 16 अक्टूबर को भेजे गए जवाबी पत्र में लिखा गया है कि इसके चलके यात्रियों की संख्या में होने वाली वृद्धि और यात्रा के लिए जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी रूपरेखा के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि रेलवे इस प्रस्ताव पर सकारात्मक तरीके से विचार कर रही है और हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं। रविवार को इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई। हमने इस संबंध में यात्रा के लिए जरूरी दिशानिर्देशों और यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। जिस पर राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही रेलवे के साथ इसकी जानकारी साझा की जाएगी। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि इस संबंध में जो दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे, उसमें कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी जरूरी उपाय होंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि प्लेटफार्म और ट्रेन में ज्यादा भीड़भाड़ ना हो। साथ ही कानून व्यवस्था भी प्रभावित न हो। ठाकुर ने बताया कि पश्चिम रेलवे फिलहाल 700 लोकल सेवाएं चला रही है भीड़भाड़ वाले समय दो महिला विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रहीं हैं। मध्य रेलवे भी 706 विशेष लोकल ट्रेनें चला रही है। विशेष कर्मचारियों को ही फिलहाल लोकल ट्रेनों में यात्रा की इजाजत है। बता दें कि राज्य सरकार ने रेलवे बोर्ड को खत लिखकर कहा था कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 7 बजे से आखिरी लोकल तक सभी महिलाओं को यात्रा की इजाजत दी जाए।
Created On :   19 Oct 2020 7:57 PM IST