मेडिकल पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग कराए सरकार - SC

Government reinstated counseling for admission in medical PG courses - SC
मेडिकल पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग कराए सरकार - SC
मेडिकल पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग कराए सरकार - SC

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी कोर्सेस में सामान्य वर्ग के छात्रों के दाखिले के लिए दोबारा काउंसलिंग कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दाखिले के लिए काउंसलिंग का एक राउंड मैन्युअल मोड (ऑफलाइन मोड) में आयोजित किया जाए। दरअसल, दाखिले के लिए पहले से चयनित कुछ मेडिकल छात्रों ने पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरु होने के बावजूद उन्हे नही बुलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को यह आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाला काउंसलिंग का यह राउंड (ऑफलाइन मोड)अंतिम होगा। इसके लिए 5 जून को अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। कोर्ट नेप्रवेश प्रक्रिया की समय सीमा को और बढाते हुए कहा कि अब काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया 14 जून तक पूरी करनी होगी। बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले इसकी समय सीमा 4 जून की थी।  बता दें कि न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन पीठ इस नई याचिका पर सुनवाई के पक्ष में नही थी, लेकिन वह मंगलवार को इस पर सुनवाई के लिए यह सोचकर राजी हो गई कि इस मामले का जल्द निपटारा नही होने की स्थिति में छात्र इस अदालत से उस अदालत में चक्कर काटते रहेंगे और इससे पढाई बाधित हो जायेगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसके बाद इस मामले में किसी अदालत द्वारा कोई याचिका अथवा आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।

Created On :   4 Jun 2019 3:19 PM GMT

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