हाईकोर्ट ने साफ कहा- सड़कों के गड्ढों से पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार

Government Should instruct to local bodies for filling potholes
हाईकोर्ट ने साफ कहा- सड़कों के गड्ढों से पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार
हाईकोर्ट ने साफ कहा- सड़कों के गड्ढों से पल्ला नहीं झाड़ सकती सरकार

 डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़को के गड्ढों की मरम्मत स्थानीय निकाय के दायरे में आते हैं सिर्फ यह कह कर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती है। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकायों से काम पूरा कराना सरकार का दायित्व है। हाईकोर्ट ने शनिवार को सड़के के गड्ढो के मुद्दे से जुड़ी जनहित याचिका पर फैसला सुनाते समय यह बात कही। इस दौरान न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति पीएन देशमुख की खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ गड्ढों की वजह से किसी सड़को को खराब नहीं कहा जा सकता।

गड्ढों के अलावा सड़कों पर होती हैं और भी समस्याएं
किसी सड़क पर समतल डामरीकरण का न होना, सही तरीके से पेवरब्लाक न लगाना, सड़को के मेन होल खुले होना ,वहां पर स्ट्रीट लाईट का न होना भी खराब सड़क के दायरे में आता है। इसलिए स्थानीय निकाय व सरकार सिर्फ सड़कों के गड्ढो पर ही ध्यान न दे। सड़को का ठीक स्थिति में न होना एक गंभीर विषय है। इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें।

हाईकोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय काम पूरा कराए राज्य सरकार
सड़कों के गड्ढों के मुद्दे का हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और इस मामले को जनहित याचिका में परिवर्तित किया है। इस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर कई सुझाव दिए हैं। जिसमें सड़के के गड्ढों को लेकर शिकायत के लिए प्रभावी व्यवस्था शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्थानीय निकायों से काम पूरा कराना यह तो सरकार का ही दायित्व है। खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ गड्ढों की वजह से किसी सड़कों को खराब नहीं कहा जा सकता। लेकिन सड़को का ठीक स्थिति में न होना गंभीर विषय है। जिसकी मरम्मत स्थानीय निकाय के दायरे में आती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती।

Created On :   25 Feb 2018 10:45 AM GMT

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