पूर्व अधिकारी को सरकार 75 हजार का भुगतान करें

Government should pay 75 thousand to the former officer
पूर्व अधिकारी को सरकार 75 हजार का भुगतान करें
हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ पूर्व अधिकारी को सरकार 75 हजार का भुगतान करें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने केन्द्र सरकार को अपने मृत अधिकारी के परिजनों को तत्काल 75,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। 10 साल पहले प्रशासकीय प्राधिकरण ने अधिकारी को जीपीएफ के अंतर की 23,000 रुपए की रकम को 6 फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश केन्द्र सरकार को दिया था, लेकिन केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति अनिल पानसरे ने केन्द्र सरकार की याचिका को निरस्त करते हुए पूर्व अधिकारी कार्मेल रत्नस्वामी थॉमस के वारिसों को 75,000 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह है मामला

मामले की जानकारी यह है कि कार्मेल रत्नस्वामी थॉमस ने जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया में प्रशासकीय अधिकारी रह चुके है। साल 1959 में मूल नियुक्ति इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स में हुई थी। 30 नवंबर 1997 को अपनी सेवा से निवृत्त होने के बाद जीपीएफ और ग्रेच्युटी की रकम के अंतर की 23,000 रुपए की रकम को पाने के लिए प्रशासकीय प्राधिकरण में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने 16 मार्च 2006 को केन्द्र सरकार को 23,000 के साथ सालाना 6 फीसदी ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण के आदेश पर कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस बीच 30 अक्टूबर 2010 को कार्मेल रत्नस्वामी थॉमस की मौत हो गई। केन्द्र सरकार ने प्राधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 75,000 रुपए का भुगतान मृतक के 5 वारिसों को देने का आदेश दिया है। न्यायालय में केन्द्र सरकार की ओर से अधि एम आर चांदूरकर ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से डॉ ए के चटर्जी ने पक्ष रखा।

 

Created On :   4 March 2022 5:45 PM IST

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