आयुर्वेद परीक्षा : HC ने पूछा- नेक्सटेक केंद्र पर फिर से ‘एंट्रेंस टेस्ट’ लेने तैयार हो या नहीं?

HC - Are you ready to take Entrance Test again at the NEXTech Center?
आयुर्वेद परीक्षा : HC ने पूछा- नेक्सटेक केंद्र पर फिर से ‘एंट्रेंस टेस्ट’ लेने तैयार हो या नहीं?
आयुर्वेद परीक्षा : HC ने पूछा- नेक्सटेक केंद्र पर फिर से ‘एंट्रेंस टेस्ट’ लेने तैयार हो या नहीं?

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए) से पूछा है कि, वह नागपुर के नेक्सटेक परीक्षा केंद्र पर फिर से ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट लेने को तैयार है या नहीं। इस मामले में कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई रखी है। 

24 जून को हुई इस परीक्षा में शामिल होने वाले कई विद्यार्थियों ने केंद्र पर सामूहिक नकल होने का आरोप लगाया। इसी विषय पर नागपुर बेंच में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनूप ढोरे ने कोर्ट को बताया कि, एआईआईए ने नोएडा की सिफी कंपनी से करार किया था। इसके अनुसार परीक्षा केंद्र के CCTV सर्विलांस की जिम्मेदारी भी शामिल थी, लेकिन नागपुर के इस परीक्षा केंद्र की आधी-अधूरी CCTV फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत की गई। 

इधर एआईआईए ने नेक्सटेक को CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का जिम्मेदार बताया, साथ ही फुटेज में यहां वहां घूमते दिख रहे विद्यार्थियों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की तैयारी दिखाई है। वहीं नेक्सटेक ने अपने शपथपत्र में कोर्ट को बताया कि, उनके केंद्र की CCTV फुटेज वाली हार्डडिस्क ही एन वक्त पर करप्ट हो गई। एक निजी सॉफ्टवेयर कंपनी की मदद से उन्होंने जो फुटेज रिकवर किए, वही कोर्ट में प्रस्तुत किए। यही कारण भी था कि, वे निरंतर फुटेज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए। इन सभी पक्षों को सुनकर कोर्ट ने एआईआईए को केंद्र पर फिर से परीक्षा कराने पर उनकी राय मांगी है। 

क्या है मामला
याचिकाकर्ता शहर के विविध चिकित्सा महाविद्यालयों के बीएएमएस के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के अनुसार वे 24 जून को उक्त परीक्षा केंद्र पर आयुर्वेद एमडी और एमएस पाठ्यक्रम की परीक्षा देने गए थे। परीक्षा प्रमुख, पर्यवेक्षक और निरीक्षकों की देखरेख में यह परीक्षा हुई, लेकिन इस परीक्षा पर किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं था। लिहाजा अनेक विद्यार्थियों ने एक-दूसरे से चर्चा कर प्रश्न हल किए। यह पूरा माजरा केंद्र में लगे CCTV कैमरों में कैद हुआ।

याचिकाकर्ता ने मामले में जरीपटका पुलिस थाने में शिकायत भी की, लेकिन अब तक न तो पुलिस ने और न ही आयुष मंत्रालय ने इस मामले में कोई कार्रवाई की, जिसके बाद विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। विद्यार्थियों ने अपनी याचिका में दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी करने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की है।

Created On :   17 Aug 2018 7:34 AM GMT

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