जिला कोर्ट में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नेत्रहिनों के लिए पद आरक्षित नहीं

HC banned recruitment in various district courts, Not reserve post For visually disabled
जिला कोर्ट में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नेत्रहिनों के लिए पद आरक्षित नहीं
जिला कोर्ट में भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नेत्रहिनों के लिए पद आरक्षित नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिला कोर्ट में स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क व चपरासी के लिए रिक्त पदों को लेकर शुरु की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। रिक्त पदों में से नेत्रहीनों के लिए एक भी पद न आरक्षित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। हाईकोर्ट कहा कि नियुक्ति को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के तहत फिलहाल कोई आवेदन न स्वीकार किए जाए। जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने नेशनल एसोसिएशन आफ ब्लाइंड व एक नेत्रहीन युवक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की अोर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता उदय वारुंजकर ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शीता नहीं बरती जा रही है। किसके लिए कितने पद आरक्षित है स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि पर्सन विथ डिसेबिलिटी कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। यह कानून हर जगह लागू होता है। उन्होंने कहा कि कई सरकारी संस्थानों में नेत्रहीन सफलता पूर्वग काम कर रहे हैं। ऐसे में नेत्रहीनों के लिए पद न आरक्षित करने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है।

अब आवेदन के लिए काफी कम दिन बचे हैं। इसलिए जब तक नेत्रहीनों के लिए पद नहीं आरक्षित हो जाते है तब तक आवेदन स्वीकार करने पर रोक लगाई जाए। श्री वारुंजेकर की इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी और रजिस्ट्रार जनरल को 11 अप्रैल तक हलफननामा दायर करने को कहा। 
 

Created On :   6 April 2018 3:25 PM GMT

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