नेशनल हाईवे के चौड़ाई की जानकारी नहीं देने पर HC नाराज, निर्माण पर लगाई रोक

HC goes angry because highway authority did not provide the details
नेशनल हाईवे के चौड़ाई की जानकारी नहीं देने पर HC नाराज, निर्माण पर लगाई रोक
नेशनल हाईवे के चौड़ाई की जानकारी नहीं देने पर HC नाराज, निर्माण पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अगले आदेश तक नागपुर जिले के कन्हान से होकर जा रहे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 के कामकाज को शुरू नहीं करने के आदेश दिया है। महामार्ग के निर्माणकार्य पर केंद्रित जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल कोर्ट इसलिए नाराज है कि, पिछली कई सुनवाई से जिलाधिकारी या फिर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) यह नहीं बता सके कि आखिर इस महामार्ग की चौड़ाई कितनी होगी। इससे नाराज हाईकोर्ट ने महामार्ग के निर्माणकार्य पर ही रोक लगा दी है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, कि आश्चर्य है कि प्रतिवादी राष्ट्रीय महामार्ग बनाने जा रहे हैं और डेवलपमेंट प्लान पर इसकी चाैड़ाई का जिक्र तक नहीं है। नागपुर शहर का विकास प्रारूप एक बड़ा प्रारूप है। केवल शहर ही नहीं, बल्कि शहर के आस-पास के क्षेत्र के डेवलपमेंट प्लान का भी इस पर असर पड़ता है। बता दें कि, बीती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल पूछा कि, कन्हान क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक-7 की मूल चौड़ाई कितनी है? इस पर जिलाधिकारी और NHAI की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे पाए। चौड़ाई करण की जानकारी नहीं दिए जाने से नाराज हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फटकारते हुए उन पर एक-एक रुपए का जुर्माना लगाया था। 

चल रहा चौड़ाईकरण का काम
उल्लेखनीय है कि  एनएच-7 पर 709/030 से 709/500 के बीच सड़क चौड़ाईकरण का काम चल रहा है। इसी कार्य के तहत कन्हान नदी पर पुल निर्माण का ठेका केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। महामार्ग के पास सर्विस रोड का निर्माण भी किया जाएगा। फिलहाल वहां पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए NHAI और नगर परिषद ने काफी प्रयास किए, मगर चंद्रभान सिंह और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एड. श्रीरंग भंडारकर ने पक्ष रखा।

Created On :   21 July 2018 6:21 PM IST

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