कोर्ट रिसीवर को छेड़छाड़ की धमकी देने वाली महिला पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना 

HC imposes penalty of Rs 25 lakh on woman threatening to court receiver
कोर्ट रिसीवर को छेड़छाड़ की धमकी देने वाली महिला पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना 
कोर्ट रिसीवर को छेड़छाड़ की धमकी देने वाली महिला पर हाईकोर्ट ने लगाया 25 लाख का जुर्माना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने लैंगिक संरक्षण से जुड़े कानून के दुरुपयोग के लिए एक महिला उद्यामी व उसके पति पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हरियाणा की फील गुड इंडिया कंपनी की प्रमुख नेहा गंधीर का मुंबई की एक कंपनी के साथ ट्रेडमार्क को लेकर कानून विवाद चल रहा है। इस मामले में कोर्ट रिसिवर को नियुक्त किया गया था। कोर्ट रिसीवर जब अदालत के निर्देश को लागू करने के लिए गया तो गंधीर ने  कोर्ट रिसीवर को छेडछाड़ का झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। न्यायमूर्ति एसजे काथावाला के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने कहा कि लैंगिक संरक्षण से जुड़ा कानून कष्ट में फंसी महिला को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यह बेहद खेदजनक है कि जिस महिला के संरक्षण के लिए यह कानून बनाया गया है, वहीं इसका दुरुपयोग कर रही हैं। कई बार यह देखा गया है कि महिला की ओर से पुरुष पर लगाए गए मानहानिपूर्ण आरोप गलत साबित हुए हैं। 

सुनवाई के दौरान गंधीर के वकील ने न्यायमूर्ति के सामने कहा कि मेरी मुवक्किल दो बच्चों की मां व एक युवा उद्यमी है। अचानक आए क्रोध के चलते उसने छेड़छाड का मामला दर्ज कराने की बात कही थी। इसलिए उसके प्रति नरमी बरती जाए। न्यायमूर्ति ने गंधीर के वकील की ओर से दी गई इस सफाई को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि महिला के इस आचरण को बिना दंडित किए छोड़ दिया जाएगा तो यह कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करने जैसा होगा। यदि इस तरह के आचरण पर दया दिखाई जाएगी तो इसका आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। कोर्ट अधिकारी अदालत के निर्देशों को निर्भीकता से लागू कर सके, इस लिए मामले से जुड़ी महिला के कृत्य को अनुचित ठहरना जरुरी है। 

गौरतलब है कि मुंबई की सपट नाम की कंपनी ने हरियाणा की कंपनी के खिलाफ कफ सिरफ से जुड़े ट्रेडमार्क के उल्लंघन को लेकर दावा दायर किया था। 21 दिसंबर 2018 को अदालत ने निर्देश देते हुए कोर्ट रिसीवर को नियुक्त किया और हरियाणा की कंपनी की फैक्टरी से समान जब्त करने को कहा। जब कोर्ट रिसीवर ने कंपनी से मिली चीजों का अपने मोबाईल फोन से वीडियो बनाने लगा तो गंधीर ने यह वीडियो डिलिट करने के लिए दबाव बनाने लगी। कोर्ट रिसीवर इसके लिए राजी नहीं हुआ तो गंधीर ने कोर्ट रिसीवर पर छेड़छाड़ का गलत मामला दर्ज कराने की धमकी दी। 

Created On :   28 Jan 2019 3:27 PM GMT

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