नागपुर हाईकोर्ट: थानों में 4 महीनों में लगाने होंगे CCTV कैमरे

HC ordered for installing CCTV cameras in 4 months
नागपुर हाईकोर्ट: थानों में 4 महीनों में लगाने होंगे CCTV कैमरे
नागपुर हाईकोर्ट: थानों में 4 महीनों में लगाने होंगे CCTV कैमरे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को 4 महीने के अंदर सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया है। लोगों से सही बर्ताव न करने वाले पुलिस कर्मियों पर नजर रखने के उद्देश्य से कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस आदेश काे नजरअंदाज करने पर अवमानना कार्रवाई करने के आदेश कोर्ट ने गृहसचिव को दिया है।

गौरतलब है कि एक पुलिस निरीक्षक द्वारा 18 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ करने के बाद वकीलों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन जब अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बार एसोसिएशन ने कोर्ट में गुहार लगाई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की मदद से सभी थानों में CCTV लगाने की याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी थी। इस संदर्भ में न्यायालय ने गृहसचिव को नोटिस जारी कर दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। 

साथ ही लोगों से सही बर्ताव न करने और गाली-गलौज करने वाले पुलिस कर्मियों के विरोध में अनुशासन का उल्लंघन करने की कार्रवाई करने के बारे में गृहसचिव से हाईकोर्ट ने शपथ-पत्र लिया था। इस शपथपत्र में राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में "सीसीटीवी" कैमरे लगाने का मामला विचाराधीन होने की बात गृहमंत्रालय ने कही थी और मंत्रालय ने 17 मार्च को एक आदेश जारी कर प्रशिक्षण के समय ही पुलिस को लोगों से सम्मानजनक बर्ताव करने का पाठ पढाने के निर्देश दिए गये थे, लेकिन शपथ पत्र में सीसीटीवी कैमरे कब लगेंगे, इसका जवाब नहीं दिया था।

मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस भूषण धर्माधिकारी आैर जस्टिस चंद्रकांत भडंग ने 4 माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश गृहमंत्रालय को दिया है। इस आदेश को नजरअंदाज करने पर अवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर दोबारा याचिका दायर करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से एड. शैलेष नारनवरे, एड. आकाश मून ने पैरवी की।

Created On :   6 Sept 2017 6:19 PM IST

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