प्लास्टिक के बाद थर्माकोल बैन : गणेशोत्सव के दौरान नहीं बिकेगा सजावटी समान

HC refused permission to sell thermocol made decorative items during Ganeshotsav
प्लास्टिक के बाद थर्माकोल बैन : गणेशोत्सव के दौरान नहीं बिकेगा सजावटी समान
प्लास्टिक के बाद थर्माकोल बैन : गणेशोत्सव के दौरान नहीं बिकेगा सजावटी समान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव के दौरान थर्माकोल से बने सजावटी समान बेचे जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने पिछले दिनों  प्लास्टिक के साथ थर्माकोल से बनाए जानेवाले सजावटी समानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इस प्रतिबंध को मौजूदा गणेशोत्सव के दौरान शिथिल किए जाने की मांग को लेकर थर्माकोल फैब्रिकेटर एवं डेकोरेटर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में एसोसिएशन ने दावा किया था कि यदि उन्हें थर्माकोल से बनाए गए सजावटी समानों को बेचने की अनुमति नहीं दी गई, तो उन्हें काफी बड़ा वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। याचिका में  एसोसिएशन कहा था कि गणेशोत्सव के बाद बचे माल को वे खुद नष्ट कर देंगे।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आई।  इस दौरान सरकारी वकील ने एसोसिएशन की याचिका का विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि एसोसिएशन को अपना समान बेचने व खत्म करने के लिए 23 जून तक समय दिया गया था लेकिन इस अवधि के दौरान इन्होंने अपना समान नहीं बेचा। एक तरह से ये लोग अब समान को बेचने के लिए अतिरिक्त समय की मांग रहे है।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हम सरकार के उस तर्क को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं, जिसके तहत सरकार ने कहा था कि 1200 टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया जाता है और प्लास्टिक का पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है। प्लास्टिक के निस्तारण के लिए  वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता के आग्रह पर विचार नहीं कर सकते है।
खंडपीठ ने एसोसिएशन के उस आग्रह को भी अस्वीकार कर दिया कि वे गणेशोत्सव के बाद खुद थर्माकोल के समान को नष्ट कर देगे। 
 

Created On :   13 July 2018 2:42 PM GMT

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