सुप्रीम कोर्ट में है मामला : मेडिकल पाठ्यक्रम में 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर HC में सुनवाई नहीं

HC refused petition filed against 10% reservation in medical courses
सुप्रीम कोर्ट में है मामला : मेडिकल पाठ्यक्रम में 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर HC में सुनवाई नहीं
सुप्रीम कोर्ट में है मामला : मेडिकल पाठ्यक्रम में 10% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर HC में सुनवाई नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईआकोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम के एडमिशन में लागू किए गए आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के दस प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सामान्वय वर्ग के पांच विद्यार्थियों ने आरक्षण पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ईडब्लूएस को दिया गया आरक्षण संविधान के खिलाफ है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर तय की गई 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन करता है। इसलिए राज्य सरकार की ओर से ईडब्लूएस को आरक्षण देने के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए शासनादेश पर रोक लगाई जाए। क्योंकि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से ही यहां के ज्यादातर विद्यार्थियों के हित पूरे हो जाते है। 

सुुप्रीम कोर्ट में भी याचिका सुनवाई के लिए प्रलंबित

बुधवार को न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ के सामने याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वीए थोरात ने कहा कि ईडब्लूएस के विषय को लेकर सुुप्रीम कोर्ट में भी याचिका सुनवाई के लिए प्रलंबित है। ऐसे में यहां इस मामले को लेकर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इससे पहले खंडपीठ ने इस मामले में किसी तरह का अंतरिम आदेश भी देने से मना कर दिया था। 
 

Created On :   10 April 2019 3:16 PM GMT

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