सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले पर मीडिया कवरेज पर लगी रोक हटी

HC removed ban on media coverage in Sohrabuddin encounter case
सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले पर मीडिया कवरेज पर लगी रोक हटी
सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले पर मीडिया कवरेज पर लगी रोक हटी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड मामले की मीडिया कवरेज पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई कोर्ट ने अपने अधिकार से बाहर जाकर मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाया है। इस तरह का प्रतिबंध सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या  हाईकोर्ट लगा सकती है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 29 नवंबर 2017 को गवाहों आरोपियों और वकीलों की सुरक्षा के मद्देनजर सोहराबुद्दीन मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ पत्रकारों के समूह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


सीबीआई कोर्ट की पाबंदी को हाईकोर्ट ने माना गलत 

बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती ने मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े आदेश को खारिज करते हुए कहा कि जनता की आंख व कान माना जाने वाला प्रेस समाज का सशक्त प्रहरी है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि मीडिया कवरेज पर लगाया गया प्रतिबंध न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि यह पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन करता है। पत्रकारों को संविधान ने यह अधिकार दिया है।

 
समाज की सशक्त प्रहरी है प्रेस: हाईकोर्ट

पत्रकार कवरेज कर न सिर्फ अपने अधिकार का प्रयोग करता है बल्कि वहां से मिली जानकारी को जनता तक पहुंचाकर बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसलिए सिर्फ इस आधार पर किसी मामले की मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। 


सीबीआई कोर्ट ने लगाया था बैन

आपको बता दें इस केस में मीडिया बैन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने तटस्थ रुख अपनाया था। जांच एजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी। जस्टिस रेवती मोहित धीर स्पेशल सीबीआई कोर्ट के 29 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। 29 नवंबर के आदेश में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में चल रहे ट्रायल की सुनवाई के मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया गया था।

Created On :   24 Jan 2018 1:57 PM GMT

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