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तीन यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव का रास्ता हुआ साफ, HC ने हटाया स्टे

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने विदर्भ के तीन विश्वविद्यालयों के मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव पर स्टे हटा दिया। कोर्ट ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय और गोंडवाना विश्वविद्यालय, गड़चिरोली में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही चुनाव कराने की अनुमति दी है। जिससे अब इन यूनिवर्सिटीज में चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है।
कुलगुरु के अधिकार बरकरार
दरअसल, फरवरी में हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट काउंसिल चुनावों पर स्टे लगाया था। नए विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव में कुछ सीटें आरक्षित रखना था। इसमें एसटी प्रवर्ग से भी एक सीट शामिल थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्यपाल ने 28 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर अधिनियम में एक संशोधन किया गया। इसके अनुसार मैनेजमेंट काउंसिल में सीटें आरक्षित करने के लिए ड्रॉ निकालने के अधिकार भी कुलगुरु को सौंपे, लेकिन इसी तरह अन्य कुछ संशोधन भी किए गए, पर राज्यपाल के इस सुधार को विधानमंडल 2017 में मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद राज्यपाल ने एक बार फिर नई अधिसूचना जारी की, जिसमें कुलगुरु के अधिकार बरकरार रखे गए।
मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव को मिली हरी झंडी
उल्लेखनीय है कि मैनेजमेंट काउंसिल में आरक्षण के लिए 5 फरवरी को लॉटरी प्रक्रिया हुई थी। इस प्रक्रिया को अवैध और विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध बताते हुए नागपुर विवि सीनेट सदस्य केशव मेंढ़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अन्य विवि के सीनेट सदस्यों ने भी हाईकोर्ट में ऐसी ही याचिका दायर की थी। इन पर हुई संयुक्त सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि, 6 अप्रैल को राज्य सरकार ने जरूरी संशोधन कर लिया है और सुधारित प्रावधान भी लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने मैनेजेमंट काउंसिल चुनाव को हरी झंडी दे दी। मामले में विविध याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. फिरदौस मिर्जा, एड. श्रीरंग भंडारकर और एड. अश्फाख शेख ने पक्ष रखा।
Created On :   4 July 2018 11:11 AM IST