ओबीसी आरक्षण के मामलों पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई 28 को

Hearing in high court on OBC reservation cases now on 28th
ओबीसी आरक्षण के मामलों पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई 28 को
ओबीसी आरक्षण के मामलों पर हाईकोर्ट में अब सुनवाई 28 को

शासन को जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने दी दो सप्ताह की मोहलत
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण किये जाने व ईडब्लयूएस वर्ग के लिए किए आरक्षण को चुनौती देने वाली एक दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई 28 जनवरी तक के लिए टल गई है। सोमवार को चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामलों पर सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। अशिता दुबे व 11 अन्य की ओर से दायर इन मामलों में प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने को चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2019 को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में विधानसभा से बिल पारित होने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने को इन मामलों में असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ बताया गया है।
इसी तरह एक मामला ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर करके न्यायिक क्षेत्र में होने वाली समस्त भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण लागू करने तथा रिक्त पद प्रतियोगी परीक्षा के जरिए शीघ्र आयोजित कराए जाने की राहत चाही है। इन सभी मामलों पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रहीं है।

Created On :   14 Jan 2020 7:39 AM GMT

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