एम्प्रेस सिटी के फ्लैट की शिकायतों पर एक साथ होगी सुनवाई

Hearing of Empress Citys flat complaints will be heard simultaneously
एम्प्रेस सिटी के फ्लैट की शिकायतों पर एक साथ होगी सुनवाई
एम्प्रेस सिटी के फ्लैट की शिकायतों पर एक साथ होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग ने शहर के एम्प्रेस सिटी में फ्लैट खरीदारों की सभी शिकायतों पर एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया है। बता दें कि बिल्डर मेसर्स रिवार्ड रियल इस्टेट कं. लि.मि. और केएसएल इंडस्ट्रीज लि.मि. के खिलाफ कई फ्लैटधारकों ने आयोग में शिकायतें दायर की थी। नियमानुसार एक बिल्डर के खिलाफ प्राप्त विविध शिकायतों पर एक साथ सुनवाई की जाती है, ऐसे में जल्द ही समाचार पत्रों में पब्लिक नोटिस प्रकाशित कर सभी शिकायतकर्ताओं को सूचना दी जाएगी। इसके बाद प्राप्त शिकायतों पर एक साथ निर्णय होगा। 

इन्होंने की है शिकायत 
उल्लेखनीय है कि आयोग में पहले ही फ्लैट खरीदार पवन कुमार समेत 63 ने प्रबंधकों के खिलाफ शिकायत कर रखी है कि, उन्होंने फ्लैट खरीदी के दौरान जो सेवा और सुविधाएं देने का वादा किया था, वे झूठ साबित हुईं हैं। आरोप है कि, आश्वासन के मुताबिक कंपनी ने एम्प्रेेस सिटी का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है। फ्लैट खरीदारों ने प्रबंधक कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग से प्रार्थना है कि, उन्हें इस सौदे का रिफंड मिलना चाहिए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उन्होंने एम्प्रेस सिटी प्रोजेक्ट में 1500 वर्ग फीट के तीन बीएचके फ्लैट खरीदे।

बिल्डर ने नहीं करवाई सुविधाएं मुहैया
बिल्डर ने उनसे वादा किया था कि, यहां अत्याधुनिक सुविधाएं, पार्किंग, गार्डन, पोडियम, क्लब, जिम, सुरक्षा प्रबंध जैसी अनेक सुविधाएं दी जाएंगी। बिल्डर ने 300 लोगों से करीब 200 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन बीते 6 वर्षों से अब तक कई लोगों को फ्लैट के पजेशन नहीं दिए गए। यह भी आरोप है कि, इस प्रोजेक्ट के निर्माणकार्य के दौरान बिल्डर ने ऑक्युपेंसी प्रमाण पत्र, बिल्डिंग कंप्लिशन सर्टिफिकेट, फायर एनओसी जैसे जरूरी दस्तावेज भी नहीं लिए थे। ऐसे में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत उन्होंने यह शिकायत दर्ज कराई है। मामले में फ्लैटधारकों की ओर से एड. तुषार मंडलेकर ने पक्ष रखा। एड. रोहन मालवीय ने उन्हें सहयोग किया।

Created On :   20 April 2019 11:17 AM GMT

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