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आबू टोली की जमानत पर 16 फरवरी को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में कुख्यात आबू टोली के सदस्यों की जमानत याचिका पर 16 फरवरी को सुनवाई होगी। कुख्यात अपराध पर रोकथाम के लिए शहर पुलिस ने 3 टोली पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मोका) अंतर्गत कार्रवाई की है। इस टोली में आबू और अन्य गुटों का समावेश है। इससे पहले एक मामले में आबू टोली के सदस्यों की हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर की है। स्थायी जमानत पाने के लिए टोली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पुलिस ने दो मामलों में आबू टोली के खिलाफ कनिष्ठ न्यायालय में दो आरोप पत्र दायर किया है। शहर पुलिस ने भादंवि की धारा 384, 386, 420, 467, 468, 471, 447, 120 (ब), 504, 506 के तहत मोका अंतर्गत बड़ा ताजबाग निवासी आरोपी आबू उर्फ फिरोज खान अजीज खान, शहजाद खान अजीज खान, अमजद खान अजीज खान, इग्गा खान अजीज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अधि विनोद ठाकरे ने पैरवी की है।
Created On :   10 Feb 2022 6:44 PM IST