गडकरी के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी के चुनाव को रद्द कराने की प्रार्थना करती दो चुनाव याचिकाओं पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकाेर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में प्रतिवादियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोर्ट के स्तर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले सभी प्रतिवादियों को नोटिस तामील हुआ है कि नहीं। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने को कहा है। याचिकाकर्ता नफीस खान की याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 19 भालचंद्र तुरकर को अब तक नोटिस तामील नहीं हुआ है। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह नोटिस ई-मेल द्वारा भेजने की अनुमति दी है। मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित की गई है।
नामांकन में गलत जानकारी देने का आरोप
हाईकोर्ट में नफीस खान और नाना पटोले द्वारा दो याचिकाएं दायर की गई हैं। पटोले खुद प्रत्याशी थे। पटोले और सुरेश हेडाऊ द्वारा दायर चुनाव याचिका में गडकरी पर नामांकन भरते वक्त गलत जानकारी देने, संपत्ति में हेर-फेर करने से लेकर गलत तरीके से चुनाव जीतने के आरोप लगाए गए हैं। पटोले का दावा है कि वैध मतों के आधार पर वे ही नागपुर लोकसभा का चुनाव जीते हैं। पटोले ने अपनी याचिका में कोर्ट से विनती की है कि वे गडकरी की लोकसभा उम्मीदवारी रद्द करके उन्हें विजयी घोषित किया जाए। मामले में नाना पटाेले की ओर से एड. सतीश उके, एड. वैभव जगताप, नफीस खान की ओर से एड. आनंद देशपांडे और केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से एड. नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।