बाल फिल्म ‘चिड़ियाखाना’ पर हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब

High Court asks Censor Board to reply on Movie Chidiyakhana
बाल फिल्म ‘चिड़ियाखाना’ पर हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब
बाल फिल्म ‘चिड़ियाखाना’ पर हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बाल फिल्म ‘चिडियाखाना’ को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) द्वारा युए सर्टीफिकेट दिए जाने के खिलाफ चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी ने बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म सोसायटी ने सेंसर बोर्ड से फिल्म चिडियाखाना को ‘यू सर्टीफिके’ देने का आग्रह किया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ‘यूए सर्टीफिकेट’ प्रदान किया है। जिससे फिल्म को हर जगह व बच्चों को महोत्सव में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। 

अधिवक्ता यशोदीप देशमुख ने फिल्म सोसायटी की ओर से पैरवी करते हुए न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति गौतम पटेल की खंडपीठ के सामने कहा कि चिल्ड्रन फिल्म सोसायटी केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। वह कई सालों से बच्चों के लिए फिल्म बना रही है। फिल्म सोसायटी ने चिडियाखाना फिल्म के यू सर्टीफिकेट के लिए दो अपत्तिजनक चीजे फिल्म से हटाने की तैयारी भी दिखाई थी। फिर भी सेंसर बोर्ड ने फिल्म को युए सर्टीफिकेट प्रदान किया है। अपीलेट ट्रिब्युनल ने देरी के आधार पर फिल्म सोसायटी के आवेदन पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। 

याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि क्या सेंसर बोर्ड के लिए फिल्म के आपत्तिजनक अंश को काटने के बाद फिल्म को युए सर्टीफिकेट देना संभव है? इस दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई दस दिन के बाद रखी है। 
 

Created On :   24 Jun 2019 2:58 PM GMT

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