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दैनिक भास्कर हिंदी: हाईकोर्ट : निजी लैब के कोरोना जांच रिपोर्ट को लेकर कोर्ट पहुंची भाजपा, फीस मामले में निर्देश जारी करने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निजी लैब द्वारा कोरोना की जांच रिपोर्ट की जानकारी मरीज को दिए जाने से रोकने वाले मुंबई महानगरपालिका की ओर जारी परिपत्र पर राज्य सरकार व मुंबई मनपा से जवाब मांगा है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के नगरसेवक विनोद मिश्रा ने याचिका दायर की। यह याचिका अधिवक्ता अमोघ सिंह के माध्यम से दायर की गई हैं। मुंबई मनपा ने 13 जून को निर्णय लेकर निजी लैब को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट सीधे मरीज को देने की बजाय पहले मनपा को देने का निर्देश जारी किया था। जिसे याचिका में चुनौती दी गई हैं। याचिका में इसे मरीज के मौलिक अधिकार का हनन बताय गया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एस जे कथावाला की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने याचिका का विरोध किया और जवाब देने के लिए समय की मांग की। इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में देरी ठीक नहीं है और मामले की सुनवाई 20 जून तक के लिए स्थगित कर दी और मनपा को जवाब देने को कहा।
फीस से शिकायत है तो सक्षम प्राधिकरण के पास जाए
उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी अभिभावक को स्कूल के फीस को लेकर परेशानी है तो वह सक्षम प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखे। हम सभी स्कूलो की फीस का समान ढांचा तय करने का निर्देश नहीं दे सकते। हाईकोर्ट ने इजरा फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका को समाप्त करते हुए यह बात कही। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार को साल 2020-21 के लिए सभी स्कूलों की फीस का समान ढांचा तय करने का निर्देश दिया जाए। क्योंकि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण अभिभावक वित्तिय संकट से जूझ रहे हैं। याचिका में कहा गया गया था कि कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर सितंबर तक स्कूलो को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन न शुरु किया जाए। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार ने स्कूल के विषय में 15 जून को एक शासनादेश जारी किया है। जिसके मुताबिक कक्षा 6 से आठ तक अगस्त में और तीसरी से पांचवी तक के स्कूल सितंबर में शुरु करने पर विचार किया जाएगा। कक्षा दो तक के स्कूल शुरु करने के बारे में तय नहीं किया गया है। स्कूल की फीस के बारे में अभिभावक सक्षम प्राधिकरण के सामने अपनी बात रख सकते हैं। इन दलीलों को सुनने व सरकार के शासनादेश पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने फीस को लेकर अभिभावकों को सक्षम प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखने को कहा और याचिका को समाप्त कर दिया।
गणतंत्र दिवस : स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. डी.एस. राघव निदेशक, स्कोप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में डॉ. सत्येंद्र खरे, सेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल, डॉ. नीलम सिंह, सेक्ट कॉलेज ऑफ बीएड की प्रिंसिपल और डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी, स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुएl कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. डी.एस.राघव ने झन्डा फंहराया गया तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अनुशासन एवं कौशल का परिचय देते हुए आकर्षक परेड की प्रस्तुति दीl विद्यालय के बच्चों द्वारा शारीरिक व्यायाम के महत्व को प्रकट करते हुए मनमोहक पीटी प्रस्तुत की गई l
स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज, बी.एड कॉलेज, स्कोप प्रोफेशनल कॉलेज तथा स्कोप स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता एवं देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीl कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उरी हमले पर आधारित नृत्य नाटिका तथा रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चित्रित करता हुआ नृत्य गीत था। मुख्य अतिथि डॉ डीएस राघव ने अपने संबोधन में कहा कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ईमानदारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं तो यही आज के समय में हमारी सच्ची देश सेवा है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रकृति चतुर्वेदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम की आयोजन समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और उसके प्रति पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करेंगेl