हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

High Court gave instructions, next hearing will be held on 23 September
हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करे सरकार हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने मदन महल पहाड़ी मामले में राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर किया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। 
यह है मामला

मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटाने की माँग को लेकर गढ़ा गोड़वाना संरक्षण संघ और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अतिक्रमण हटाकर मदन महल पहाड़ी को संरक्षित करने का अनुरोध किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर मदन महल पहाड़ी से कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मदन महल पहाड़ी को संरक्षित करने के लिए पौधारोपण भी किया गया था। राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने पक्ष प्रस्तुत किया।
फिर होने लगे अतिक्रमण -  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश वर्मा ने डिवीजन बैंच को बताया कि जिला प्रशासन और नगर िनगम की लापरवाही से मदन महल पहाड़ी पर फिर से अतिक्रमण होने लगे हैं। अतिक्रमणकारी फेंसिंग को काटकर अवैध कब्जे कर रहे हैं। डिवीजन बैंच ने राज्य शासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई। डिवीजन बैंच ने अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
 

Created On :   3 Sept 2021 2:03 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story