हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, तस्वीरे वायरल करने के नाम पर संबंध बनाने का आरोप

High Court granted bail to 22-year-old accused in the rape case
हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, तस्वीरे वायरल करने के नाम पर संबंध बनाने का आरोप
हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को दी जमानत, तस्वीरे वायरल करने के नाम पर संबंध बनाने का आरोप

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी युवक को अग्रिम जमानत प्रदान की है। एक महिला ने युवक पर आरोप लगाया था कि उसने शारिरीक संबंध बनाते समय तस्वीरे मोबाइल फोन से खीची थी। फिर उसने तस्वीरे वायरल करने के नाम पर काफी दिनों तक जबरन संबंध बनाए थे। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व सूचना प्रोद्योगिकी कानून की धारा 66 सी व 66डी के तहत मामला दर्ज किया था।

युवक ने पहले जमानत के लिए पुणे कोर्ट में आवेदन दायर किया था। पुणे कोर्ट ने युवक के आवेदन को खारिज कर दिया था। लिहाजा उसने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। सुनवाई के दौरान युवक के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को इस मामले में फंसाया गया है। शिकायत करनेवाली महिला के आरोप आधारहीनव झूठे  हैं। निजी रंजिश के चलते उसने यह मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा शिकायत करनेवाली महिला शादीशुदा है। ऐसे में इस मामले को लेकर पेश किए गए मेडिकल साक्ष्य का कोई मतलब नहीं है।

मामले की जांच पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब मेरे मुवक्किल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। वहीं सरकारी वकील ने युवक की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक यवुक का फोन नहीं मिला है। इसके अलावा इस मामले में यवुक की हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति भारती डागरे ने कहा कि युवक की उम्र 22 साल है वह अभी पढाई कर रहा है। इसलिए यदि इस प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 25 हजार रुपए का मुचलका व जमानतदार लेकर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।

न्यायमूर्ति डागरे ने युवक को निर्देश दिया है कि वह अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौपे जिससे उसने महिला की तस्वीरे खीची थी। युवक एक हफ्ते तक सबुह 11 बजे रोजाना पुलिस स्टेशन में हाजिर रहे। वह पुलिस की अनुमति के बिना पुणे के खेड पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर न जाए।  

Created On :   17 May 2018 12:55 PM GMT

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