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2044 तक पूर्ण करें लोअर पैनगंगा सिंचाई प्रकल्प -HC
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिति सदस्य अमृत दीवान ने जनहित याचिका दायर कर विदर्भ के अधूरे सिंचाई प्रकल्पों का मुद्दा उठाया है। इस मामले में विदर्भ सिंचाई महामंडल (वीआईडीसी) में सिंचाई प्रकल्पों को पूरा करने की समयावधि कोर्ट को शपथ-पत्र के माध्यम से बताई। वीआईडीसी ने स्पष्ट किया कि वे लोअर पैनगंगा सिंचाई प्रकल्प को वर्ष 2044 तक पूरा करेंगे। इसके पूर्व वर्ष 2016 में वीआईडीसी ने इस प्रकल्प को वर्ष 2041 में पूरा करने का शपथ-पत्र दिया था। याचिकाकर्ता संस्था ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में सिंचाई की समस्या पर केंद्रित जनहित याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने वीआईडीसी को विविध सिंचाई प्रकल्पों की मौजूदा स्थिति और उन्हें पूरा करने के लिए समयबद्ध शेड्यूल देने के आदेश दिए थे।
वीआईडीसी ने कोर्ट में इससे जुड़ा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया था। याचिकाकर्ता संस्था ने अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर कई बार विदर्भ के विविध सिंचाई प्रकल्पों का दौरा किया। इसमें यह निकल कर आया कि हाईकोर्ट के आदेश को 4 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, मगर अब तक प्रकल्पों का 10 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ। वीआईडीसी ने कोर्ट को दिया आश्वासन पूरा नहीं किया। तय समय पर सिंचाई प्रकल्पों के पूरा नहीं होने से विदर्भ का 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से वंचित रह गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से वीआईडीसी को जल्द से जल्द निर्माणकार्य पूरा करने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है। याचिकाकता की ओर से एड. भारती दाभाडकर काले ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विदर्भ के अधूरे सिंचाई प्रकल्प पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद दिनों-दिन लागत बढ़ने से ये सिंचाई प्रकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सिंचाई प्रकल्पों को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने वीआईडीसी को निर्देश जरूर दिए हैं लेकिन निर्धारित अवधि में यह कार्य पूरे होने पर अभी भी आशंका बनी हुई है।
Created On :   1 March 2019 1:22 PM IST