- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- कटनी की महिला जज को हाईकोर्ट ने...
कटनी की महिला जज को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए कटनी जिला सत्र न्यायालय की एडीजे सोनाली चौरसिया को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने अनावेदक को जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय दिया है।
कटनी की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले राकेश विश्वकर्मा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि पार्षद चुनाव संबंधी विवाद को लेकर उन्होंने एक चुनाव याचिका कटनी की जिला अदालत में दायर की थी। निर्धारित समयावधि में याचिका का निराकरण न होने पर वर्ष 2017 में आवेदक ने एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 25 जनवरी 2017 को उक्त मामले का निराकरण 7 माह में करने के निर्देश दिए थे। यह समय बीत जाने के बाद कटनी के एडीजे के पत्र पर हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2018 को 3 माह का और समय दिया। इसके बाद एक और पत्र पर 17 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट ने फिर से 6 माह का अतिरिक्त समय दिया। बार-बार मौके दिए जाने के बाद भी चुनाव याचिका का निराकरण न होने पर यह अवमानना याचिका दायर की गई थी। मामले पर सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कमलाकर मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका में अनावेदक बनाई गईं एडीजे सोनाली चौरसिया को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
Created On :   16 March 2020 10:19 PM IST