सूत्र सेवा बसों के परमिट की टाइमिंग बदलने पर रोक हाईकोर्ट ने आरटीओ रीवा सहित अन्य को जारी किया नोटिस

High court issues notice to RTO Rewa, prohibiting change of timings of permits for sutra service buses
सूत्र सेवा बसों के परमिट की टाइमिंग बदलने पर रोक हाईकोर्ट ने आरटीओ रीवा सहित अन्य को जारी किया नोटिस
सूत्र सेवा बसों के परमिट की टाइमिंग बदलने पर रोक हाईकोर्ट ने आरटीओ रीवा सहित अन्य को जारी किया नोटिस

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने सतना से रीवा के बीच चलने वाली सूत्र सेवा बसों के परमिट की टाइमिंग बदलने के आदेश पर रोक लगा दी है। एकल पीठ ने आरटीओ रीवा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।यह याचिका पंकज ट्रांसलिक्स की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उनके द्वारा सतना नगर निगम के साथ हुए अनुबंध के आधार पर सूत्र सेवा योजना के तहत चार बसों का संचालन किया जा रहा है। ये बसें सतना रेलवे स्टेशन से रीवा के बीच चल रही हैं। अधिवक्ता सुशील तिवारी और असीम दीक्षित ने तर्क दिया कि रीवा आरटीओ सचिव ने बिना तारीख के आदेश जारी कर बसों की टाइमिंग बदल दी। यह भी कहा गया कि  प्राइवेट बस ऑपरेटरों के दबाव में बसों के परमिट की टाइमिंग बदली गई है। टाइमिंग बदलने के पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सूत्र सेवा बसों के परमिट की टाइमिंग बदलने पर रोक लगा दी है।

Created On :   9 March 2021 8:44 AM GMT

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