सुशांत मामले के मीडिया ट्रायल पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

High court notice to central government on media trial of Sushant case
सुशांत मामले के मीडिया ट्रायल पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस
सुशांत मामले के मीडिया ट्रायल पर केंद्र सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जारी मीडिया कवरेज व ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस विषय पर फिल्म निर्माता नीलेश नवलखा, आठ पूर्व आईपीएस अधिकारियों व एक गैर सरकारी संस्था ने जनहित याचिका दायर की है। इन परसूट ऑफ जस्टिस नामक गैर सरकारी संस्था ने याचिका में मांग की है कि अदालत की अवमानना के कानून के दायरे को बढ़ाया जाएगा और उसमें  न्याय प्राशासन को  प्रभावित करने के कृत्य को भी समाहित किया जाए। प्रेस व न्याय प्रशासन के बीच संतुलन निर्धारित किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि मीडिया में सुशांत के निजी चैट और आरोपी के बयान तक को दिखाया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। इसका मामले से जुड़ी जांच पर विपरीत असर पड़ सकता है।

याचिका में कहा गया है कि मीडिया में आरोपी को हत्यारा, जल्लाद और काफी कुछ बताया जा रहा है। जबकि आठ पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा है कि इस प्रकरण को लेकर मीडिया मुंबई पुलिस के खिलाफ अभियान चला रहा है। एक तरह से पुलिस की छवि धूमिल की जा रही है। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मंगलवार को सभी याचिकाओ पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 8 अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दी। 

 
 
 

Created On :   15 Sept 2020 5:20 PM IST

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