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महानगर में 54 स्कूलों को मान्यता नहीं, फिर भी दे रहे शिक्षा, हाईकोर्ट ने कहा जल्द करें कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग को उन 54 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, जिनके पास मान्यता ही नहीं है। इसके लिए कोर्ट ने चार सप्ताह में कार्रवाई कर 6 महीन तक आदेश पर अमल करने को कहा है। बता दें जिले में चार हजार निजी और सरकारी स्कूल हैं। जिन्हें शिक्षा विभाग की अनुमति से मान्यता मिलती है। याचिकाकर्ता सचिन बिसेन ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि विभाग जानबूझ कर अनाधिकृत स्कूलों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अंकुश तिरूख ने पक्ष रखा।
ये है मामला
शिक्षक और विद्यार्थी संगठनों के आंदोलन पर शिक्षा विभाग ने जून 2016 को जिले में चल रहे अनाधिकृत स्कूलों की सूची प्रकाशित की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने आरटीआई से इसे लेकर पूरा ब्यौरा मांगा था। जिसमें शिक्षा विभाग ने बताया कि उन 54 स्कूलों में 31 स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास आरटीई एक्ट के सेक्शन 18 के तहत मान्यता प्रमाणपत्र नहीं है। बाकी स्कूलों के पास मान्यता से जुड़े दस्तावेज नहीं है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूलों को बंद करा देना चाहिए था। ताकि एडमीशन दूसरे स्कूलों में करा सकें। इन स्कूलों की लिस्ट में न्यू माऊंट कॉन्वेंट प्राथमिक स्कूल, नरखेड़, गोमुख विद्यानिकेतन कॉन्वेंट, नांदगोमुख, सावनेर, बुद्धीष्ट इंटरनेशनल स्कूल, यरखेडा, कामठी, सेंट्रल प्रोव्हीडेस पब्लिक स्कूल, मौदा जैसे संस्थानों के नाम शामिल हैं।
Created On :   27 Sept 2017 8:35 PM IST