आपदा प्रबंधन में ढिलाई पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

High Court rebuke on indolence in disaster management
आपदा प्रबंधन में ढिलाई पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
आपदा प्रबंधन में ढिलाई पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

डिजिटल डेस्क,मुंबई। आपदा प्रबंधन को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर बांबे हाईकोर्ट ने  नाराजगी जताई है।  आपदा प्रबंधन कानून से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से  लागू न करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए  हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व राज्य कार्यकारी कमेटी खास तौर से सूखे व सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार की गई योजना की समीक्षा करे। कोर्ट ने कहा है कि आपदा प्रबंधन की योजना को शीघ्र ही अपडेट करे। अदालत ने प्राधिकरण व कमेटी को तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करने को कहा है। 

जनहित याचिका पर सुनवाई
न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूति एमएस सोनक की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता संजय लाखे पाटील की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई है कि सरकार को आपदा प्रबंधन काननू को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया जाए। खंडपीठ ने कहा कि आपदा की स्थित से हम तेजी से बेहतर व प्रभावी तरीके से निपट सके इसके लिए आपदा प्रबंधन का कानून बनाया गया है। फिर चाहे आपदा प्राकृतिक हो या फिर इंसान के द्वारा पैदा की गई हो। पर इस पूरे मामले में हमे महसूस होता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है।

 31 जनवरी तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने के निर्देश
खंडपीठ ने सरकार को मुंबई व मुंबई के उपनगर के लिए 31 जनवरी तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने कहा कि मुंबई व उपनगर में अक्सर बारिश के दौरान आपदा की स्थित पैदा होती है और यहां पर ब्रिज गिरने व दूसरी दुर्घटनाएं होती है। फिर भी यहां पर जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नहीं बनाया गया है। खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार आपदा प्रबंधन कानून के तहत जरुरी नियम  तीन महीने के भीतर तैयार करे।  
 

Created On :   20 Jan 2018 12:08 PM GMT

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