हाईकोर्ट : इकबाल मिर्ची के साथ मर्चेंट को जमानत देने से इंकार

High Court: refused bail to Iqbal Mirchi with Merchant
हाईकोर्ट : इकबाल मिर्ची के साथ मर्चेंट को जमानत देने से इंकार
हाईकोर्ट : इकबाल मिर्ची के साथ मर्चेंट को जमानत देने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माफिया सरगना इकबाल मिर्ची से जुड़े मामले में आरोपी हुमायूं मर्चेंट को जमानत देने से इंकार कर दिया है। मर्चेंट पर मनी लांड्रिंग का आरोप है। पिछले दिनों निचली अदालत ने मर्चेंट को जमानत देने से इंकार किया था। इसलिए मर्चेंट ने हाईकोर्ट में जमानत आवेदन दायर किया था।। आवेदन में मर्चेंट ने खुद की गिरफ्तारी को नियमों के विपरीत बताया था। इसके साथ ही उसने दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए उसे जमानत प्रदान की जाए। 

न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने मर्चेंट के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मर्चेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है पर मर्चेंट को जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपी ने मिर्ची को साल 2005 से कई सालों तक मदद पहुचाई है। बैंक में खाते खोलकर मिर्ची के पैसों को ठिकाने लगाया है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

 

Created On :   16 Sep 2020 2:38 PM GMT

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