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75% दिव्यांग छात्र को HC ने MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से किया इंकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शरीर के उपरी हिस्से में 75 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त एक छात्र को MBBS के पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने मामले से जुड़े विशेषज्ञों की रिपोर्ट व मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के दिशा-निर्देशों पर गौर करने के बाद छात्र कौस्तुभ कडू को MBBS कोर्स में दाखिला दिए जाने का निर्देश देने से मना कर दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पूजा थोरात ने छात्र की विकलांगता को लेकर अहमदनगर के सिविल सर्जन की ओर से जारी प्रमाणपत्र भी पेश किया। उन्होंने दावा किया कि छात्र के दाए हाथ में तीन उंगलियां हैं बाएं हाथ में चार उंगलियां हैं। छात्र अपना सारा काम आसानी से कर लेता है। इस लिहाज से यदि छात्र को पढ़ाई का मौका मिलता है तो वह सफलता पूवर्क अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेगा।
इन दलीलों व विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद बेंच ने पाया कि छात्र के उपरी हिस्से में जो विकलांगता है वह जन्मजात है। इसके साथ ही छात्र को एडमिशन देना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के विपरीत होगा। बेंच ने कहा कि विशेषज्ञ इस तरह के मामलों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्होंने छात्र को दाखिले के लिए अपात्र पाया है। ऐसी स्थिति में हम विशेषज्ञों की राय को नजर अंदाज नहीं कर सकते है। यह कहते हुए बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया।
Created On :   27 July 2018 1:55 PM GMT