जीएसटी के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार

High court refuses to extend the last date for GST
जीएसटी के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार
जीएसटी के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने से हाईकोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न्स फाइल करने कि अन्तिम तारीख को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। 28 फरवरी 2021 जीएसटी फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है जिसे बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की गई थी। 

न्यायमूर्ति उज्जल भुयान कि खंडपीठ ने यह फैसला जीएसटी प्रैक्टिसनर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए  सुनाया है। याचिका में मांग की गई थी कि लॉक डाउन और कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए रिटर्न्स फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन खंडपीठ ने इससे इनकार कर दिया। 

 

Created On :   27 Feb 2021 9:01 AM GMT

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