सीकेपी बैंक का लासईसेंस रद्द करने के आरबीआई के निर्णय पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इंकार

High Court refuses to stay on RBIs decision to cancel license of CKP Bank
सीकेपी बैंक का लासईसेंस रद्द करने के आरबीआई के निर्णय पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इंकार
सीकेपी बैंक का लासईसेंस रद्द करने के आरबीआई के निर्णय पर हाईकोर्ट का रोक लगाने से इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आरबीआई के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती। ठाणे निवासी विश्वास उतेगी ने सीकेपी बैंक के शेयरधारकों व खाताधारकों की ओर से यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि आरबीआई का आदेश खाताधारकों के हित में नहीं है। इस निर्णय से सरकार द्वारा  बैंक के कामकाज के लिए नियुक्त प्रशासकीय बोर्ड के सदस्यों को लाभ मिल रहा है।  

न्यायमूर्ति नितीन जामदार की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने कहा कि आरीबीआई को समय- समय पर सीकेपी बैंक के कामकाज में काफी अनियमितता मिली थी। इस लिहाज से हमे लाइसेंस रद्द करने से संबंधित आरबीआई के आदेश में बुनियादी तौर पर कोई खामी नजर नहीं आती हैं। आरबीआई ने खाताधारकों व निवेशकों के हित में लाइसेंस रद्द करने के विषय में आदेश जारी किया है। बैंकिंग रेगुलेशन कानून में आरबीआई को इस संबंध में अधिकार दिए गए हैं। आरबीआई सभी बैंकों का प्रमुख है। इस तरह से खंडपीठ ने मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट शुरु होने के बाद याचिका पर विस्तार से सुनवाई होगी। 

 

Created On :   23 Jun 2020 12:40 PM GMT

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