कांग्रेस नेता ठाकरे को लगा झटका, जिचकार के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज 

high court rejected the petition of congress leader
कांग्रेस नेता ठाकरे को लगा झटका, जिचकार के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज 
कांग्रेस नेता ठाकरे को लगा झटका, जिचकार के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज 

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष एवं पूर्व विपक्ष नेता विकास ठाकरे को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने किशोर जिचकार के नामांकन को अवैध घोषित करने की अपील की थी। ठाकरे ने दलील दी थी कि 18 मई को जब नामांकन प्रक्रिया हुई, तब मनपा विपक्ष नेता संजय महाकालकर थे। महाकालकर के प्रस्तावित सदस्य का नामांकन होना चाहिए। इसके जवाब में मनपा, किशोर जिचकार और विपक्ष नेता तानाजी वनवे की ओर से कोर्ट में गुरुवार को अपना पक्ष पेश किया गया। जिसमें बचाव में प्रतिवादियों ने कोर्ट को जानकारी दी कि 18 मई को मनपा में मनोनीत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई थी। लेकिन इसके पहले ही 16 मई को कांग्रेस नगरसेवकों ने मिलकर तानाजी वनवे को अपना नेता चुन लिया था। सिर्फ घोषणा तीन दिन बाद हुई थी। हालांकि कोर्ट के 31 अगस्त के फैसले में भी इसका उल्लेख है। मामले से जुड़े तमाम पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विकास ठाकरे की याचिका खारिज कर दी। 

यह है मामला ?

18 मई को मनपा में मनोनीत सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई थी। संख्या बल के अनुसार भाजपा के कोटे में 4 और कांग्रेस कोटे में एक मनोनीत सदस्य आना था। 18 मई को इसके लिए प्रक्रिया हुई। जिसके तहत कांग्रेस को एक नामांकन दाखिल करना था, लेकिन दो गुटों की तरफ से अलग-अलग नामांकन जमा किए गए। तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता संजय महाकालकर ने विकास ठाकरे का और मौजूदा प्रतिपक्ष नेता तानाजी वनवे ने किशोर जिचकार का नाम दाखिल किया था। जिस समय यह नामांकन प्रक्रिया हुई, उस समय संजय महाकालकर विरोधी पक्ष नेता थे। 19 मई को तानाजी वनवे को विभागीय आयुक्त अनूप कुमार ने विरोधी पक्षनेता के तौर पर नियुक्त किया था। इसे आधार बनाकर विकास ठाकरे ने किशोर जिचकार का नामांकन अवैध बताकर संजय महाकालकर द्वारा दाखिल नामांकन को वैध घोषित करने की मांग की थी।

Created On :   15 Sept 2017 9:16 AM IST

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