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नागपुर यूनिवर्सिटी में ओपन कैटेगरी के चुनावों पर रोक हटाने से हाइकोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को होने वाले मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव पर सोमवार को हाइकोर्ट ने स्थगन लगाया था। लेकिन मंगलवार को सीनेट सदस्य विष्णु चहांदे समेत अन्य लोगों ने मामले में अर्जी दायर की। जिसमें दलील दी कि याचिकाकर्ता को ओपन श्रेणी के चुनावों पर नहीं, सिर्फ आरक्षित श्रेणी की सीटों पर आपत्ति है, इसलिए बुधवार को विवि में ओपन श्रेणी की सीटों के लिए चुनाव होने दिया जाए। हालांकि हाइकोर्ट ने चुनाव से रोक हटाने से इनकार कर दिया।
मेंढ़े ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, लगाई आर्जी
हाइकोर्ट ने चुनाव से रोक हटाने से इनकार कर दिया। जिससे बुधवार को मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव रद्द हो गए। हालांकि हाइकोर्ट ने मध्यस्थि अर्जी को मूल याचिका के साथ जोड़ लिया है। मैनेजमेंट काउंसिल में आरक्षण के लिए 5 फरवरी को लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया को अवैध और विश्वविद्यालय अधिनियम के विरुद्ध बताकर सीनेट सदस्य केशव मेंढ़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह है मामला
विश्वविद्यालय के नए अधिनियम के तहत मैनेजमेंट काउंसिल चुनाव में कुछ सीटें आरक्षित रखनी थी। इसमें एसटी प्रवर्ग से भी एक सीट शामिल थी। याचिकाकर्ता के अनुसार राज्यपाल ने 28 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर अधिनियम में एक संशोधन किया था। जिसके अनुसार मैनेजमेंट काउंसिल में सीटें आरक्षित करने के लिए ड्रॉ निकालने के अधिकार कुलगुरु को सौंपे गए थे।
सुधार को विधानमंडल 2017 में नहीं मिली मंजूरी
इसी तरह अन्य कुछ संशोधन भी किए गए, लेकिन राज्यपाल के इस सुधार को विधानमंडल 2017 में मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद राज्यपाल ने एक बार फिर नई अधिसूचना जारी की, जिसमें कुलगुरु के अधिकार बरकरार रखे गए थे। ऐसे में अब याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
Created On :   27 Feb 2018 6:42 PM IST