स्टेन स्वामी की जमानत पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

High court reserved verdict on the bail of Stan Swamy
स्टेन स्वामी की जमानत पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
स्टेन स्वामी की जमानत पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 83 वर्षीय आरेपी स्टेन स्वामी के जमानत आवेदन पर 2 मार्च 2021 को फैसला सुनाएगी। स्वामी को अक्टूबर 2020 को रांची से गिरफ्तार किया गया था। स्वामी को फिलहाल तलोजा जेल में रखा गया है। स्वामी की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता शरीफ शेख ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि मेरे मुवक्किल किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से नहीं जुड़े हैं। उनका किसी आतंकी कृत्य से संबंध नहीं है। मेरे मुवक्किल का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके खिलाफ अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून की धारा 13 गलत तरीके से लगाई है। इसलिए उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए। 

वहीं एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी सीपीआई (माओवादी) के मुखौटे के रुप में काम करनेवाली संस्था विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन के समर्थक हैं। इसके अलावा एनआईए के पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 2 मार्च 2021 को सुनाने की बात कही। 


 

Created On :   23 Feb 2021 2:20 PM GMT

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