HC ने कहा- कोर्ट परिसर कोई प्रदर्शन की जगह नहीं, प्लास्टिक निर्माताओं के इकठ्‌ठा होने से नाराज

High Court said - Court premises is not the place of display
HC ने कहा- कोर्ट परिसर कोई प्रदर्शन की जगह नहीं, प्लास्टिक निर्माताओं के इकठ्‌ठा होने से नाराज
HC ने कहा- कोर्ट परिसर कोई प्रदर्शन की जगह नहीं, प्लास्टिक निर्माताओं के इकठ्‌ठा होने से नाराज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत परिसर प्रदर्शन की जगह नहीं है। यदि कोई सोचता है कि भीड़ इकट्ठा कर न्यायालय पर दबाव बनाया जा सकता है तो यह धारणा व सोच गलत है। वकील पहले अदालत के अधिकारी है फिर अपने मुवक्किल के मुखपत्र। न्यायालय की गरिमा को बरकरार रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अदालत परिसर में भीड़ एकत्र कर प्रदर्शन जैसा असंवैधानिक तरीका अपनाने वाले कोर्ट से राहत पाने का अधिकार नहीं रखते। न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की बेंच ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जमा हुई भीड़ को लेकर दिए गए आदेश में उपरोक्त बात कही है। बुधवार को इस मामले की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में सैकड़ों की संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर व काली पट्टी लगा कर एकत्र हुए थे। इससे अदालत में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

भीड़ जुटा कर न्यायालय पर नहीं बना सकते दबाव
बेंच ने कहा कि अदालत परिसर में प्रवेश निषेध नहीं है जिसका लोगों ने अनुचित लाभ लिया है। यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह से कोर्ट परिसर में भीड़ इकट्ठा हुई। हाईकोर्ट ने अदालत के अधिकारी (प्रोथोनोटरी) को बुधवार को हुई इस घटना के बारे में हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीके ताहिलरमानी व अदालत प्रशासन से जुड़ी कमेटी के ध्यान में लाए जाने का निर्देश दिया है। ताकि भविष्य में ऐसा न हो। बेंच ने अपने अादेश की प्रति वकीलों के संगठन बांबे बार एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन आफ वेस्टर्न इंडिया व एक अन्य संगठन को भेजने को कहा है। बेंच ने कहा है कि हम अपेक्षा करते हैं कि वकीलों के संगठन इस बात का ध्यान रखेंगे की अदालत में इस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो। 

Created On :   12 April 2018 2:49 PM GMT

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